DTO की सख्त कार्रवाई: AG Church School की बसों पर ₹60,000 जुर्माना, प्रिंसिपल की लगी ‘क्लास’

DTO की सख्त कार्रवाई: AG Church School की बसों पर ₹60,000 जुर्माना, प्रिंसिपल की लगी 'क्लास'
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DTO की सख्त कार्रवाई: AG Church School की बसों पर ₹60,000 जुर्माना, प्रिंसिपल की लगी 'क्लास'

रिपोर्टिंग: प्रेम कुमार साहू, घाघरा (गुमला)

घाघरा, गुमला: स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर चल रहे व्यापक अभियान के तहत जिला परिवहन विभाग ने बुधवार, 10 दिसंबर 2025 को AG Church School और Solitier Academy School के पास विशेष जाँच अभियान चलाया। मोटरयान निरीक्षक (MVI) की टीम द्वारा की गई जांच में गंभीर नियम उल्लंघन सामने आने पर AG Church School की बसों पर कुल ₹60,000 का जुर्माना लगाया गया।

AG Church School पर बड़ी कार्रवाई — प्रिंसिपल की लगी ‘क्लास’

जाँच के दौरान DTO ने स्कूल की अनियमितताओं पर नाराजगी जताते हुए प्रिंसिपल को कड़ी फटकार लगाई। बच्चों की सुरक्षा से समझौता करने वाले ये प्रमुख उल्लंघन सामने आए—

मुख्य अनियमितताएँ

  • एक्सपायर्ड अग्निशामक यंत्र — आपात स्थिति में बेकार साबित होने वाले फायर एक्सटिंग्विशर पाए गए।
  • CCTV और GPS गायब — स्कूल बसों में आवश्यक सुरक्षा उपकरण स्थापित नहीं थे।
  • अवैध/अमान्य दस्तावेज — परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस व रोड टैक्स से जुड़े कागजात सही नहीं मिले।
  • अतिरिक्त लाइटें — नियमों के खिलाफ बसों में अतिरिक्त लाइटें लगी हुई थीं।

DTO ने इन गंभीर चूकों को बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मानते हुए तत्काल ₹60,000 का जुर्माना लगाया।

DTO की सख्त कार्रवाई: AG Church School की बसों पर ₹60,000 जुर्माना, प्रिंसिपल की लगी 'क्लास'

Solitier Academy में भी सघन जांच

AG Church School के बाद टीम Solitier Academy School पहुँची। अधिकारियों ने सभी स्कूल प्रबंधन को सख्त निर्देश दिए कि—

  • बिना वैध कागजात,
  • बिना सुरक्षा उपकरण,
  • या नियमों का पालन किए बिना

किसी भी बस या निजी वाहन को बच्चों को ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कड़ाई जारी रहेगी: DTO की चेतावनी

DTO ने स्पष्ट किया कि गुमला जिले में तब तक अभियान कठोर रूप से जारी रहेगा जब तक—

  • सभी स्कूल बसें नियमों के अनुरूप न चलें,
  • बच्चों की सुरक्षा शत-प्रतिशत सुनिश्चित न हो जाए,
  • परिवहन व्यवस्था पूर्ण रूप से अनुशासित न हो जाए।

जिला परिवहन विभाग ने स्कूलों से कहा है कि वे तुरंत अपने वाहनों की जाँच कर सभी दस्तावेज़ और उपकरण दुरुस्त करें, अन्यथा भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई तय है।

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